राजस्थान पुलिस विभाग को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज जयपुर के आमेर स्थित पुलिस विभाग की विशाल भूमि पर वर्तमान स्थिति बनाए रखने (status quo) का आदेश दिया है। इस पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल थे।
सूत्रों के अनुसार, यह भूमि वर्तमान में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और अन्य विभागीय सुविधाओं के संचालन के लिए उपयोग में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस भूमि पर कोई भी बदलाव या हस्तक्षेप फिलहाल नहीं किया जा सकेगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश राजस्थान पुलिस विभाग के लिए राहतभरा है, क्योंकि इससे विभाग को अपनी प्रशिक्षण गतिविधियों और प्रशासनिक संचालन को सामान्य रूप से जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश विभागीय जमीन पर किसी भी विवाद या अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे पुलिस विभाग को भविष्य में योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बाधित होने से बचाने में मदद मिलेगी।
राजस्थान पुलिस ने भी आदेश का स्वागत किया है और कहा कि यह कानूनी सुरक्षा और संचालन में स्थिरता प्रदान करता है। अधिकारियों ने बताया कि भूमि पर वर्तमान प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं बिना किसी बाधा के जारी रहेंगी।
इस फैसले के बाद पुलिस विभाग अब आगे की योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि भूमि से संबंधित किसी भी विवाद को न्यायालय के आदेश के अनुसार सुलझाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि राजस्थान पुलिस की प्रमुख प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुविधाएं सुरक्षित रहें और विभाग अपनी सेवाओं में किसी प्रकार की व्यवधान का सामना न करे।
You may also like
अलवर के उद्योग नगर में रुपए के विवाद में युवक की हत्या, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार
'गैर मर्दों के साथ सो जाओ!' बीवी नहीं` बन पा रही थी मां, तांत्रिक के पास लेकर पहुंचा पति, फिर जो हुआ…
बुढापे में हेमा मालिनी को छोड पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रह रहे धर्मेंद्र, बॉबी देओल ने…
प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की 'धन-धान्य योजना', किसानों के लिए बड़ा तोहफा
पंजाब : केंद्रीय मंत्री निमुबेन बंभानिया ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा, कहा- 'केंद्र सरकार पीड़ितों के साथ'