राजस्थान के नागौर जिले में शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा के अधिकार के तहत नजदीकी स्कूलों में दाखिले के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। दाखिले के लिए 7 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इसमें आरटीई के तहत पहले दाखिला ले चुके बच्चे दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार आवेदन प्री-प्राइमरी और पहली कक्षा के लिए होंगे। 3 से 4 साल के बच्चे प्री-प्राइमरी और 6 से 7 साल के बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश पा सकते हैं। इससे अधिक उम्र के बच्चों को प्री-प्राइमरी में प्रवेश नहीं मिल सकेगा और इसके लिए जल्द ही 9 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी।
अभिभावक 15 अप्रैल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क प्रवेश स्कूल 21 अप्रैल तक आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन जिले में सैकड़ों निजी स्कूल संचालित हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों को एंट्री लेवल कक्षा में कुल सीटों की संख्या के 25 फीसदी पर निशुल्क प्रवेश देना होता है। इसका भुगतान राज्य सरकार करती है। आरटीई में प्रवेश के लिए आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदक के पास सम्पूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
ये दस्तावेज है जरूरी
अधिक आय वाले परिवारों को प्री-प्राइमरी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा प्रवेश के लिए आय प्रमाण पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर तथा पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। सभी दस्तावेजों के साथ आप अपने बच्चों को प्री-प्राइमरी में प्रवेश दिला सकते हैं ताकि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके तथा बच्चे अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकें तथा कोई भी बच्चा अपने परिवार की कम आय के कारण शिक्षा से वंचित न रहे तथा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले।
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