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नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को तीन साल की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

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जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो (POCSO) कोर्ट धौलपुर ने सुनाया।

मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि घटना कुछ वर्ष पूर्व की है, जब बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा स्कूल जा रही थी। उसी दौरान आरोपी ने उसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की थीं। छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ने मामले में धारा 354, 354(A) भा.दं.सं. और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस सबूत और गवाहों के माध्यम से आरोप साबित किए।

अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अश्लील व्यवहार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला समाज के लिए एक नज़ीर है और इससे पीड़ित परिवारों का विश्वास न्याय व्यवस्था में और मजबूत होगा।

इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष की तत्परता की सराहना की गई। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार न केवल कानूनी अपराध है बल्कि सामाजिक रूप से भी अस्वीकार्य कृत्य है। ऐसे अपराधों पर सख्त सजा देना आवश्यक है ताकि समाज में भय और अनुशासन कायम रहे।

स्थानीय लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय बालिकाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए एक मजबूत कदम है।

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