Next Story
Newszop

नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड! CBDT ने जारी की डेडलाइन, यहां जानें पूरा मामला

Send Push
ऐसे पैन कार्ड धारक जिन्होंने आधार नामांकन आईडी के इस्तेमाल करके पैन कार्ड प्राप्त किया है. उनके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 31 दिसंबर, 2025 तक मूल आधार नंबर को अपडेट करने की समय सीमा जारी की है. 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जिन लोगों ने आधार आवेदन की नामांकन आईडी देकर अपना पैन प्राप्त किया है उनके लिए आधार नंबर अपडेट करने या पैन कार्ड से आधार लिंक करना अनिवार्य है. ये है उद्देश्यभारत सरकार और आयकर विभाग के द्वारा यह नियम लागू किया जा रहा है. ताकि पैन और आधार को एकीकृत किया जा सके. जिसके लिए सीबीडीटी के द्वारा जारी अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 से सेक्शन 139AA(2A) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार की नामांकन आईडी जमा की है, उनके लिए आधार कार्ड का नंबर अपडेट करना अनिवार्य है. इस प्रक्रिया से करें पैन आधार लिंक- यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप ऑनलाइन इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा.- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक बेवसाईटwww.inmcoetax.gov.inपर जाएं.- अब लिंक आधार के विकल्प का चयन करें.- इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर जैसी जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होगी.- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करने के बाद पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. पैन-आधार को लिंक करने की ऑफलाइन प्रक्रिया इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता –- पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, एक आवेदन पत्र (आप इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं) - सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी पैन सेवा केंद्र या आयकर विभाग के कार्यालय में जाएं. जिसमें पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और आवेदन पत्र जमा करें.- फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक पावती रसीद मिलेगी. जिसके माध्यम से आप प्रक्रिया की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.- इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि आदि विवरण मेल खाते हों. अगर कोई अंतर है, तो पहले उसे ठीक करवाएं. इन लोगों को देना होगा जुर्मानाअभी पैन को आधार से लिंक करने पर सामान्य पैन धारकों को जुर्माना देना पड़ सकता है. क्योंकि पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी. यानी कोई भी पैन धारक जिसने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है और अब वह लिंक करने जा रहा है तो उसे ऐसा करने के लिए जुर्माना देना होगा. वहीं जिन लोगों ने सिर्फ़ आधार नामांकन आईडी का इस्तेमाल करके पैन हासिल किया, उनके पास उस समय मूल आधार नंबर नहीं था उन लोगों के लिए 30 जून, 2023 की समय सीमा नहीं है. ऐसे लोगों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन कार्ड लिंक करने की सुविधा है.
Loving Newspoint? Download the app now