उत्तर प्रदेश में पटाखा बनाने, स्टोर करने और बेचने पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। यह बैन राज्य के 8 जिलों में लगाया गया है। जो दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के जिले हैं। जहां पर पटाखों के भंडारण से लेकर निर्माण और बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इतना ही नहीं यह आदेश भी जारी किया गया है कि जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन आठ जिलों में लगा पटाखों पर बैन उत्तर प्रदेश के जिन आठ जिलों में पटाखों पर बैन लगा है उसमें बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामिल, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इन 8 जिलों में अब कोई भी पटाखे का निर्माण करता हुआ या उसका संग्रहण या बेचता हुआ पाया गया तो उसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश में क्यों लगा पटाखों पर बैन? दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर यह बैन लगाया गया है। ताकि दिवाली के मौके पर होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। दिवाली और त्योहारी सीजन में पटाखे की बिक्री बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रदूषण भी बढ़ता है।
कितना लगेगा जुर्माना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर 1,00,000 लाख जुर्माने के साथ 5 साल की सजा या दोनों का दंड लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की शक्ति से पालन के उप पुलिस के द्वारा सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
आप भी कर सकते हैं शिकायत यदि कोई आपको उत्तर प्रदेश के इन जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता हुआ दिख रहा है तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर से लेकर एसएमएस नंबर भी जारी किए जा चुके हैं। आप चाहे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं।
पटाखे पर लगे बैन का उल्लंघन करने वालों की शिकायत करें
1. उत्तर प्रदेश पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें।
2. व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज कर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए नंबर पर व्हाट्सएप करें- 7570000100
3. आप चाहे तो एसएमएस के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज भेजें - 7233000100
4. फेसबुक के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए @112UttarPradesh फेसबुक पेज का इस्तेमाल करें…
5. उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं - @112UttarPradesh
इन आठ जिलों में लगा पटाखों पर बैन उत्तर प्रदेश के जिन आठ जिलों में पटाखों पर बैन लगा है उसमें बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामिल, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। इन 8 जिलों में अब कोई भी पटाखे का निर्माण करता हुआ या उसका संग्रहण या बेचता हुआ पाया गया तो उसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश में क्यों लगा पटाखों पर बैन? दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर यह बैन लगाया गया है। ताकि दिवाली के मौके पर होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। दिवाली और त्योहारी सीजन में पटाखे की बिक्री बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रदूषण भी बढ़ता है।
कितना लगेगा जुर्माना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि कोई इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर 1,00,000 लाख जुर्माने के साथ 5 साल की सजा या दोनों का दंड लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की शक्ति से पालन के उप पुलिस के द्वारा सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
आप भी कर सकते हैं शिकायत यदि कोई आपको उत्तर प्रदेश के इन जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता हुआ दिख रहा है तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर से लेकर एसएमएस नंबर भी जारी किए जा चुके हैं। आप चाहे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं।
पटाखे पर लगे बैन का उल्लंघन करने वालों की शिकायत करें
1. उत्तर प्रदेश पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें।
2. व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज कर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए नंबर पर व्हाट्सएप करें- 7570000100
3. आप चाहे तो एसएमएस के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज भेजें - 7233000100
4. फेसबुक के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए @112UttarPradesh फेसबुक पेज का इस्तेमाल करें…
5. उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं - @112UttarPradesh
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