क्या आप भी म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं? तो आपको यह पता होना चाहिए कि निवेश के लिए केवाईसी अपडेट करना बहुत जरूरी है। आपकी केवाईसी अपडेट है या नहीं उसका स्टेटस आप भी जान सकते हैं। केवाईसी का स्टेटस मान्य, रजिस्टर्ड, होल्ड या अस्वीकृत हो सकता है। जिसके बारे में आप आरटीए या एएमसी की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।
कैसे चेक करें केवाईसी का स्टेटस - म्युचुअल फंड की केवाईसी का स्टेटस जचने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें-
- सबसे पहले आरटीए की अधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें, जहां से आपने इन्वेस्टमेंट किया है।
- अब आपको पैन नंबर दर्ज करना होगा।
- पैन नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद केवाईसी का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। यदि आपकी केवाईसी वेरीफाइड है तो आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आप आसानी से म्युचुअल फंड में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन यदि केवाईसी पंजीकृत नहीं है तो आपको सबसे पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कब करना होगा दोबारा केवाईसीयदि आप किसी ऐसे म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पहले से आपने पैसा नहीं लगा रखा है यानि पहले से केवाईसी नहीं की है तो आपको सबसे पहले केवाईसी करनी होगी। जिसके लिए आप एम आधार, डिजिलॉकर से पैन और आधार का इस्तेमाल करके केवाईसी करवा सकते हैं।
केवाईसी अस्वीकृत होने पर क्या करें?यदि आपकी केवाईसी का स्टेटस अस्वीकृत या होल्ड दिखा रहा है तब आपको बताए गए कारण को ठीक करना होगा। जैसे ईमेल या मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन नहीं होना या पैन और आधार का लिंक नहीं होना या अन्य किसी दस्तावेजों में कोई कमी होने पर भी केवाईसी रोक दी जाती है या केवाईसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है।
आपको इन गलतियों में सुधार करना होगा। सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद जैसे ही आपका स्टेटस पंजीकृत हो जाएगा वैसे ही आप म्युचुअल फंड में आसानी से लेनदेन कर पाएंगे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) की वेबसाइट के माध्यम से भी आप ईकेवाईसी अपडेट के पेज पर जा सकते हैं।
म्युचुअल फंड में केवाईसी नहीं होने के परिणाम1. यदि म्युचुअल फंड में अपने केवाईसी नहीं करवाई गई है तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे।
2. यदि केवाईसी में अपडेट करना है और आप इस प्रक्रिया को करने में देरी कर रहे हैं तो आपके लेनदेन रोके जा सकते हैं।
3. यदि आपने वैध केवाईसी नहीं करवा रखी है तो आप पहले से की गई निवेश की राशि को भी निकाल नहीं पाएंगे।
4. यदि आपने पहले से केवाईसी कर रखी है लेकिन उसमें अपडेट नहीं किया है तो आपके म्युचुअल फंड अकाउंट को निष्क्रिय किया जा सकता है।
कैसे चेक करें केवाईसी का स्टेटस - म्युचुअल फंड की केवाईसी का स्टेटस जचने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें-
- सबसे पहले आरटीए की अधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें, जहां से आपने इन्वेस्टमेंट किया है।
- अब आपको पैन नंबर दर्ज करना होगा।
- पैन नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद केवाईसी का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। यदि आपकी केवाईसी वेरीफाइड है तो आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आप आसानी से म्युचुअल फंड में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन यदि केवाईसी पंजीकृत नहीं है तो आपको सबसे पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कब करना होगा दोबारा केवाईसीयदि आप किसी ऐसे म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पहले से आपने पैसा नहीं लगा रखा है यानि पहले से केवाईसी नहीं की है तो आपको सबसे पहले केवाईसी करनी होगी। जिसके लिए आप एम आधार, डिजिलॉकर से पैन और आधार का इस्तेमाल करके केवाईसी करवा सकते हैं।
केवाईसी अस्वीकृत होने पर क्या करें?यदि आपकी केवाईसी का स्टेटस अस्वीकृत या होल्ड दिखा रहा है तब आपको बताए गए कारण को ठीक करना होगा। जैसे ईमेल या मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन नहीं होना या पैन और आधार का लिंक नहीं होना या अन्य किसी दस्तावेजों में कोई कमी होने पर भी केवाईसी रोक दी जाती है या केवाईसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है।
आपको इन गलतियों में सुधार करना होगा। सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद जैसे ही आपका स्टेटस पंजीकृत हो जाएगा वैसे ही आप म्युचुअल फंड में आसानी से लेनदेन कर पाएंगे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) की वेबसाइट के माध्यम से भी आप ईकेवाईसी अपडेट के पेज पर जा सकते हैं।
म्युचुअल फंड में केवाईसी नहीं होने के परिणाम1. यदि म्युचुअल फंड में अपने केवाईसी नहीं करवाई गई है तो आप निवेश नहीं कर पाएंगे।
2. यदि केवाईसी में अपडेट करना है और आप इस प्रक्रिया को करने में देरी कर रहे हैं तो आपके लेनदेन रोके जा सकते हैं।
3. यदि आपने वैध केवाईसी नहीं करवा रखी है तो आप पहले से की गई निवेश की राशि को भी निकाल नहीं पाएंगे।
4. यदि आपने पहले से केवाईसी कर रखी है लेकिन उसमें अपडेट नहीं किया है तो आपके म्युचुअल फंड अकाउंट को निष्क्रिय किया जा सकता है।
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