हाईकोर्ट ने मानेसर भूमि घोटाले में ट्रायल पर लगी रोक हटाने की याचिका पर सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब कोई अगली तारीख नहीं दी जाएगी, और सभी पक्षों को अपनी अंतिम दलीलें पेश करने के लिए तैयार रहना होगा। सीबीआई ने ट्रायल पर रोक हटाने के लिए अदालत से अनुरोध किया था, ताकि मामले का निपटारा किया जा सके।
सीबीआई की कार्रवाई और पूर्व सीएम की स्थिति
सीबीआई ने मानेसर भूमि घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को आरोपी बनाया है। यदि ट्रायल पर रोक हटती है, तो उनकी स्थिति और भी कठिन हो सकती है। इसके अलावा, पंचकूला औद्योगिक प्लॉट घोटाले में भी ईडी ने ट्रायल पर रोक हटाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। दोनों मामलों में ट्रायल शुरू होने पर पूर्व सीएम हुड्डा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
मुख्य आरोपी के रूप में पूर्व सीएम हुड्डा
मानेसर भूमि घोटाले में भूपेंद्र हुड्डा मुख्य आरोपियों में से एक हैं। इस मामले में राज्य के पूर्व गृह सचिव राजीव अरोड़ा, एसएस ढिल्लों, छतर सिंह, एमएल तायल और कुछ बिल्डरों के नाम भी शामिल हैं। 1 दिसंबर, 2020 को, तत्कालीन विशेष सीबीआई न्यायाधीश जगदीप सिंह ने पूर्व गृह सचिव राजीव अरोड़ा को अतिरिक्त आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था।
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