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महराजगंज में 33 साल पुराने मुकदमे का फैसला: दोषियों को 1 दिन की सजा और जुर्माना

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महराजगंज में अदालत का निर्णय

महराजगंज। यूपी समाचार: महराजगंज जिले के सिविल कोर्ट ने 33 वर्षों तक चले एक मुकदमे में दोषियों को 1 दिन की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत प्रभावी पैरवी के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ सजा सुनिश्चित की गई है। यह मामला जिले के पुरन्दरपुर क्षेत्र से संबंधित है।


पुलिस कार्यालय की मीडिया सेल के अनुसार, पुरन्दरपुर पुलिस ने 1989 में तहरीर के आधार पर तीन आरोपियों बुद्धिराम, शीश मुहम्मद और हमीमुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 382 और 411 के तहत मामला दर्ज किया था।


जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग की। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपियों को 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो 10 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।


इसके अलावा, धारा 411 आईपीसी के तहत भी 1 दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न चुकाने पर दोषियों को 10 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


हाल ही में, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक अदालत ने 20 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया था।


यह घटना 2 मार्च 2002 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पुराने पंखा रोड पर हुई थी, जहां एक ट्रैक्टर ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी थी। इस दुर्घटना में पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं और 12 दिन के उपचार के बाद उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई।


इस मामले में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 20 साल की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने ट्रैक्टर चालक को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी पाया।


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