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CBDT ने टैक्सपेयर्स के लिए शुरू की नई सुविधा, अब ITR और AIS में नहीं होगा मिसमैच

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नई सुविधा से होगा डेटा का सही मिलान


अब ITR और खर्च को लेकर नहीं होगी गड़बड़, टैक्सपेयर्स के लिए CBDT ने शुरू की नई सुविधा


रिटर्न फाइलिंग के दौरान अक्सर AIS और ITR के बीच डेटा में गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, जिसके चलते आयकर विभाग कई बार नोटिस भेजता है। इस समस्या को हल करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नई सुविधा शुरू की है। यह सुविधा वित्त वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए AIS और ITR में दर्ज आय और लेन-देन के बीच मिसमैच को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अभियान के रूप में कार्य करेगी।


इस अभियान का उद्देश्य उन टैक्सपेयर्स की सहायता करना है जो अपनी आय और खर्च की जानकारी सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, जिससे डेटा में गड़बड़ी होती है। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी टैक्सेबल आय AIS में दर्ज है, लेकिन उन्होंने संबंधित वर्षों के लिए ITR दाखिल नहीं किया है।


सरकार के पास है खर्च और आमदनी की जानकारी सरकार के पास होती है खर्च और आमदनी की जानकारी

सरकार के पास लोगों की आमदनी और खर्च से जुड़ी जानकारी होती है, जिसे ‘एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट’ (AIS) कहा जाता है। यदि किसी ने अपने आयकर रिटर्न (ITR) में सही जानकारी नहीं दी है, तो इस अभियान के माध्यम से उन्हें उनके AIS के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके जरिए वे सही तरीके से ITR भी फाइल कर सकेंगे। यह अभियान उन लोगों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा जिन्होंने अधिक आय अर्जित की है लेकिन टैक्स नहीं भरा है।


लोगों को गाइड करने का उद्देश्य लोगों को गाइड करने का मकसद

यह पहल ई-वेरिफिकेशन योजना, 2021 के अंतर्गत की जा रही है। इस अभियान के तहत टैक्सपेयर्स को SMS और ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, ताकि वे ITR और AIS में दर्ज जानकारी के बीच अंतर को दूर कर सकें। CBDT के अनुसार, इन संदेशों का उद्देश्य उन लोगों को याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है जिन्होंने अपने ITR में आय का पूरा खुलासा नहीं किया है। इससे वे इस अवसर का लाभ उठाकर 2023-24 के लिए संशोधित या विलंबित ITR फाइल कर सकेंगे। संशोधित ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है। वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों के लिए टैक्सपेयर्स 31 मार्च, 2025 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं।


इनकम टैक्स विभाग ने वापस लिए नोटिस इनकम टैक्स विभाग ने वापस लिए नोटिस

हाल ही में, आयकर विभाग ने कई करदाताओं को दोषपूर्ण ITR के लिए नोटिस भेजा था, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत लोगों को नोटिस भेज दिए हैं। आयकर विभाग ने 5 दिसंबर, 2024 को कहा कि 29 नवंबर 2024 को एक दोषपूर्ण रिटर्न नोटिस गलत तरीके से जारी किया गया था। कृपया इस संबंध में संचार को अनदेखा करें। हमें उपरोक्त गलत संचार के लिए खेद है।


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