बिहार में बहुत से लोगों के पास पुश्तैनी जमीन पड़ा है जिसके बारे में अभी हर किसी को सही जानकारी नही है कि आखिर में इसका असली हकदार कौन कौन हो सकता है। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक बिहार में चार पीढ़ियों तक प्रॉपर्टी का हस्तांतरण पुश्तैनी अधिकार कहा जाता है। इन पीढ़ियों के सदस्यों को जन्म के साथ ही ऐसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिल जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है।
आपको बता दें कि बिहार के कानून के अनुसार बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार सिर्फ उन्ही को होगा जिनमे आपसी सहमति से बराबर बराबर बंटवारा हो चुका होगा। अगर आप चार, दो तीन या कितने भी भाई बहन है।
सब साथ रहते हैं। फिर भी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए परिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य है। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। ।
पारिवारिक बंटवारे के बाद से जिसके हिस्से में जितना आएगा वह इंसान उतने हिस्से का मालिक होगा और वह उसे बेच भी सकता है या फिर जो चाहे कर सकता है।
You may also like
शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी हुईं भावुक, 'सिंदूर का बदला लिया'
भारत के हवाई हमले, कहा- सिर्फ़ उन्हें निशाना बनाया जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा, पाकिस्तान ने क़बूली भारी नुक़सान की बात
आखिर सुबह-सुबह ही बांग क्यों देता है मुर्गा? 99% लोग नहीं जानते सही कारण ˠ
क्या है 'ऑपरेशन सिंदूर'? जानें भारतीय सेना की इस नई कार्रवाई के पीछे की कहानी
HIT: The Third Case और Retro का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन