Next Story
Newszop

आजम खान फैमिली को कोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को जमा कराना होगा हथियार

Send Push
रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर डीएम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके परिवार पर कानून का शिकंजा और कसता नजर आ रहा है। डीएम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। डीएम कोर्ट ने यह कार्रवाई गंज कोतवाली पुलिस की रेकमंडेशन रिपोर्ट के आधार पर की है।



डॉ. तजीन फात्मा पहले सपा की पूर्व सांसद रह चुकी हैं। वहीं, अब्दुल्ला आजम स्वार से विधायक रह चुके हैं। दोनों के नाम 32 बोर की रिवॉल्वर के लाइसेंस थे। उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन्हें आधार बनाते हुए गंज कोतवाली पुलिस ने पहले ही दोनों के लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट रामपुर डीएम को सौंपी थी। इसके बाद डीएम कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया।



दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया। रामपुर डीएम कोर्ट ने पुलिस को तंजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम के शस्त्र जब्त कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।



यतीमखाना केस में भी लगा झटका आजम खान को शहर के चर्चित यतीमखाना प्रकरण में भी झटका लगा है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से गवाहों को रीकॉल कराने के तीनों प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं। आरोप है कि सपा शासनकाल में यतीमखाना में जबरन बस्ती खाली कराई गई थी, जिसमें आजम खान के निर्देश पर उनके मीडिया प्रभारी, तत्कालीन सीओ, पुलिसकर्मी एवं ठेकेदारों ने घरों में तोड़फोड़, लूटपाट और मारपीट की थी।



मामले में दर्ज कराई गई आपत्तिअभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसके बाद अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि अदालत का यह निर्णय अभियोजन पक्ष के पक्ष में गया है। यह सपा नेता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

Loving Newspoint? Download the app now