सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तानी पत्नी मामला : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद तनावपूर्ण माहौल है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दिया है। भारत छोड़ने वाले पाकिस्तानियों में से एक मीनल खान भी हैं, जिन्हें भारत छोड़ने को कहा गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस आदेश को पलट दिया और मीनल के पक्ष में फैसला सुनाया।
मीनल खान कौन है?
मीनल खान एक पाकिस्तानी नागरिक हैं। उनकी शादी भारत के नागरिक मुनीर खान से हुई है। पाकिस्तान के पंजाब की मीनल और जम्मू निवासी मुनीर की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। प्यार होने के बाद मई 2024 में उन्होंने ऑनलाइन शादी कर ली। मुनीर सीआरपीएफ जवान हैं।
हालांकि वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई, फिर भी मैंने भारत नहीं छोड़ा।
मुनीर से शादी करने के बाद मीनल खान अल्पकालिक वीजा पर जम्मू आ गईं। यद्यपि 22 मार्च 2025 को उनका वीज़ा समाप्त हो गया, फिर भी मीनल पाकिस्तान नहीं लौटीं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए और उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया।
आखिरी क्षण में अदालत का आदेश मीनल के पक्ष में लागू हुआ।
सरकार के आदेश के बाद मीनल खान ने भारत छोड़ने की तैयारी कर ली थी। वह भी एक बस में सवार हो गईं जो उन्हें अटारी-वाघा सीमा तक ले गई और वहां से चली गईं। उसका पति भी उसे छोड़ने बालकनी में चला गया। हालांकि, आखिरी समय में उनके वकील अंकुर शर्मा ने फोन करके उन्हें बताया कि उच्च न्यायालय ने मीनल के निर्वासन पर रोक लगा दी है, इसलिए मीनल को अब भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है।
उच्च न्यायालय ने मीनल खान को राहत क्यों दी?
मीनल ने निर्वासन के खिलाफ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत ने मीनल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार का आदेश उन पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू होता है जो अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आए हैं, जबकि मीनल ने भारतीय नागरिक से शादी की है और उनकी शादी पूरी तरह से कानूनी है। इसलिए उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही मीनल अटारी सीमा से जम्मू लौट आईं।
इस मुद्दे पर मीनल खान ने क्या कहा?
उच्च न्यायालय द्वारा राहत दिए जाने से पहले मीनल खान ने निर्वासन के संबंध में यह बयान दिया था: ‘हमने सभी नियमों का पालन किया है। मार्च में मेरे अल्पकालिक वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद मैंने दीर्घकालिक वीज़ा के लिए आवेदन किया। हमें बताया गया कि आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। लेकिन पहलगाम हमले के बाद मैं अपने पति से अलग हो रही हूं। मेरे जैसे कई बच्चे अपनी माताओं या पिताओं से अलग हो रहे हैं। यह अमानवीय है. हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रार्थना करते हैं कि हमें न्याय मिले।
सीमापार विवाह के विरुद्ध कोई कानून नहीं है।
मीनल खान ने यह भी तर्क दिया कि यदि भारत और पाकिस्तान के नागरिक विवाहित हैं, तो उन्हें एक-दूसरे के देशों में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो सीमा पार के नागरिक के साथ विवाह पर रोक लगाता हो। या फिर ऐसा कानून बनाइए कि पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी नहीं कर सकतीं। लेकिन जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता, हमें रहने दिया जाना चाहिए। पहलगाम में हमले से पहले ही मैंने भारत सरकार से अपना वीज़ा बढ़ाने के लिए आवेदन कर दिया था।
सैकड़ों नागरिक सीमा पार कर चुके हैं।
केंद्र के निर्देश के बाद से छह दिनों में 55 राजनयिकों और उनके सहायक कर्मचारियों सहित 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से भारत छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान गए 1,465 भारतीय भी भारत लौट आए हैं।
पाकिस्तानी महिला की सीआरपीएफ जवान से शादी से लोगों में चिंता
मीनल खान का मामला मीडिया में आते ही भारतीयों के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठने लगा है कि ‘एक सीआरपीएफ जवान को एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अनुमति कैसे दी गई?’ सोशल मीडिया पर कई लोग संदेह जता रहे हैं कि यह शादी पाकिस्तान द्वारा फैलाया गया “विवाह जाल” हो सकता है। “ये और इनके जैसी अन्य पाकिस्तानी महिलाएं भारत पर जासूसी करने के लिए ही भारतीय पुरुषों से शादी करती हैं।”
कुछ लोगों ने तो यहां तक सवाल उठाया कि भारतीय वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद महिला का पाकिस्तान न जाना यह साबित करता है कि वह किसी से नहीं डरती। इसकी पहुंच ऊपर तक हो सकती है। लोग इस दिशा में जांच की मांग कर रहे हैं।
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