इंटरनेट डेस्क। दो दिन पूर्व ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान सामने आया था की सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है। ऐसे में इस बयान पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है, मीडिया रिपोटर्स की माने तो कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक हेड है, उपराष्ट्रपति का भी पद ऐसा ही है, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 में संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी है, सिब्बल ने कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ की बात सुनकर हैरान हूं, काफी दुख भी पहुंचा है।
क्या कहा सिब्बल ने
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सिब्बल ने कहा कि उपराष्ट्रपति को किसी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए, बीते दिन उपराष्ट्रपति ने कहा था, अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है और कोर्ट के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों की आलोचना करते हुए राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि यह असंवैधानिक है, राज्यसभा के किसी सभापति को कभी भी इस तरह का राजनीतिक बयान देते नहीं देखा गया था।
राष्ट्रपति केवल नाममात्र का मुखिया: सिब्बल
सिब्बल ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच समान दूरी बनाए रखते हैं और वे पार्टी प्रवक्ता नहीं हो सकते, सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा हर कोई जानता है कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीच में होती है, वह सदन के अध्यक्ष होते हैं, किसी एक पार्टी के अध्यक्ष नहीं, वे भी वोट नहीं करते हैं, वे केवल तब वोट करते हैं जब बराबरी होती है, उच्च सदन के साथ भी यही बात है, आप विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच समान दूरी पर हैं। कपिल सिब्बल ने राष्ट्रपति केवल नाममात्र का मुखिया होता है, राष्ट्रपति कैबिनेट के अधिकार और सलाह पर काम करता है, राष्ट्रपति के पास अपना कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता, जगदीप धनखड़ को यह बात पता होनी चाहिए।
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