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हर किसी के पास बैंक खाता होता है। हर किसी के बैंक खाते में पैसा होता है। बैंक में पैसा रखना सुरक्षित है। लेकिन जान लें कि आप बैंक में कितना पैसा रख सकते हैं और कितना पैसा सुरक्षित है। अगर जिस बैंक में आप अपना पैसा रखते हैं, वह दिवालिया हो जाता है, तो आपका कुछ पैसा सुरक्षित रहता है। उसमें से कुछ पैसा असुरक्षित रहता है।
आमतौर पर बैंक दिवालिया नहीं होते। लेकिन अगर गलती से ऐसी कोई घटना हो जाए, तो आपका पैसा असुरक्षित हो सकता है। बैंक में रखा पैसा हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। अगर बैंक में चोरी या डकैती हो जाए, तो बैंक आपके पैसे की गारंटी नहीं देता। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आपका पैसा कौन लौटाएगा। इस बीच, आपके खाते में चाहे जितना भी पैसा हो, आपको एक निश्चित सीमा तक ही पैसा वापस मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा पैसा है, तो वह सुरक्षित नहीं है।
डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 16(1) के तहत, अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो सिर्फ़ 5 लाख तक की गारंटी मिलती है। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा जमा करते हैं, तो उस पर कोई गारंटी नहीं मिलती। इसलिए आपका पैसा डूब सकता है।
बैंक केवल 5 लाख पर गारंटी देता है
बैंक आपको 5 लाख तक की गारंटी देता है। यह राशि आपके जमा खाते के लिए होती है। वहीं, बचत खाते, चालू खाते और FD की कुल राशि पर 5 लाख रुपये तक की गारंटी दी जाती है। अगर आपके अलग-अलग खातों में पैसा है, तो बैंक आपको 5 लाख तक की राशि वापस दिलाएगा।
आपको यह राशि कितने दिनों में मिलेगी?
अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, तो DICGC 45 दिनों के भीतर ग्राहक के खाते की सारी जानकारी एकत्र कर लेता है। उसके बाद, यह राशि ग्राहक को 45 दिनों के भीतर दे दी जाती है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 90 दिन लगते हैं।
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