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EPFO अपडेट: तलाक के बाद किसे मिलेगा पीएफ का पैसा? जानिए पूरा नियम

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(Udaipur Kiran News) कर्मचारी भविष्य निधि (PF) किसी भी नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए बेहद अहम बचत होती है. यह न केवल सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि सरकार की ओर से इसमें अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं. कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इसमें योगदान करते हैं, और यह खाता ईपीएफओ (EPFO) के अंतर्गत संचालित होता है.

यह योजना भविष्य की वित्तीय सुरक्षा और पेंशन लाभ सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है. हर साल सरकार पीएफ खाते पर ब्याज भी देती है. लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि तलाक होने की स्थिति में पीएफ का पैसा किसे मिलेगा? और अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो राशि किसे दी जाएगी? आइए विस्तार से समझते हैं.

तलाक के बाद किसे मिलेगा पीएफ का पैसा?
अगर किसी कर्मचारी ने पत्नी को नामांकित (Nominee) किया है और तलाक हो गया है, उसके कोई बच्चे नहीं हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीएफ की राशि आश्रित माता-पिता को दी जाएगी. यानी नामांकित व्यक्ति का अधिकार तभी तक रहता है जब तक नियमों के अनुसार परिवार में कोई अन्य पात्र मौजूद न हो. यही कारण है कि अधिकतर कर्मचारी विवाह के बाद पत्नी को ही नामांकित करते हैं.

शादी के बाद किसे बनाया जा सकता है नॉमिनी?
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार—

  • पुरुष कर्मचारी के लिए पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता, मृत पुत्र की पत्नी व संतान परिवार की श्रेणी में आते हैं.

  • महिला कर्मचारी के लिए पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता, ससुर, मृत पुत्र की पत्नी व संतान परिवार में गिने जाते हैं.

ऐसे में केवल परिवार का सदस्य ही नॉमिनी बन सकता है. शादी के बाद यदि किसी गैर-परिवार सदस्य (दोस्त या रिश्तेदार) को नॉमिनी बनाया गया है, तो उसका नाम अपने आप रद्द हो जाता है.

पीएफ पर कितना ब्याज मिलता है?
केंद्र सरकार हर वित्तीय वर्ष पीएफ पर ब्याज घोषित करती है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारियों को 8.25% ब्याज दिया गया है. यह ब्याज कुल जमा राशि पर लागू होता है. लाखों कर्मचारी इस लाभ का फायदा उठाते हैं. अपने खाते में कितनी राशि जमा है, यह आप आसानी से Umang App के माध्यम से चेक कर सकते हैं.

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