जयपुर, 8 अप्रैल . झारखंड मोड से 200 फीट बाइपास तक सड़क को चौड़ा करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण 9 अप्रेल को बुलडोजर चलाएगा. इससे पहले जेडीए अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर व्यापारियों को समझा रही है. जेडीए अधिकारियों की अपील के चलते व्यापारी अपने स्तर पर ही दो दिन से लगातार अतिक्रमण हटाने में जुटे है. इससे पहले शनिवार को डिमार्केशन काम शुरू करने पर व्यापारियों ने विरोध किया था. उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में जेडीए झारखण्ड मोड तिराहा से खातीपुरा तिराहा होते हुए 200 फीट बाइपास तक सड़क चौड़ी करने को लेकर यह कार्रवाई करेगा. इस कार्रवाई के लिए जेडीए द्वारा पांच टीमों का गठन किया गया, जिसमें उपायुक्त, ए.टी.पी., तहसीलदार, इंजीनियर और प्रवर्तन अधिकारी शामिल है. जेडीए द्वारा 5 अप्रेल को गठित टीमों द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुरूप उक्त मार्ग का चिन्हीकरण किया गया है.
160 फीट चौड़ी सडक है प्रस्तावित
जेडीए ढाई किलाेमीटर के इस दायरे में अतिक्रमण चिन्हित कर चुका है. यह सड़क कोर्ट के आदेश पर 160 फीट की प्रस्तावित है. नवम्बर में जेडीए ने जब डिमार्केशन किया था, उसके बाद कुछ लोगों ने अपने स्तर पर ही अतिक्रमण हटा लिए थे. जेडीए अधिकारियों का कहना है कि 21 नवम्बर, 2024 को उच्च न्यायालय ने सडक को जोनल प्लान के हिसाब से करने का निर्णय दिया है. जोनल प्लान में सडक 160 फीट की है. डिमार्केशन और कार्रवाई के लिए जेडीए ने पांच टीमों का गठन किया है. इन टीमों में उपायुक्त से लेकर अधिशाषी अभियंता, प्रवर्तन अधिकारी, तहसीलदार, सहायक नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियंता को शामिल किया गया है. वहीं जोन सात के उपायुक्त हेमंत कुमार और प्रवर्तन शाखा के उप नियंत्रक-तृतीय रामअवतार ताखर को पर्यवेक्षक बनाया गया है.
17 कॉलोनियों के 274 अतिक्रमण हटेंगे
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जेडीए को पूर्व में निर्देश दिया है कि वह 200 फीट सिरसी रोड बाईपास से शुरू होकर खातीपुरा तिराहे तक और खातीपुरा तिराहे से क्वींस रोड, झारखंड मोड तक की सार्वजनिक सड़क के अतिक्रमण दो महीने में हटाए. अतिक्रमण चाहे पक्का निर्माण हो, तारबंदी हो या जाली हो, सभी तरह का हटाएं. सड़क के दोनों ओर 17 कॉलोनियों के 274 अतिक्रमण हैं. इन कॉलोनियों में 14 अप्रूव्ड व 3 अनएप्रूव्ड हैं. जेडीए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले उस सम्पत्ति में रहने वाले मालिक या किराएदार को 7 दिन का नोटिस देगा, यदि उनकी आपत्ति आती है तो उसका निस्तारण भी आगामी 7 दिन में किया जाएगा. इसके बाद रोड की तय चौड़ाई की सीमा में किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होना सुनिश्चित किया जाए.
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/ राजेश
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