मीरजापुर, 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . थाना कछवां क्षेत्र में हुए हत्या के एक पुराने मामले में न्यायालय ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपित को आजीवन कारावास और 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. पुलिस की प्रभावी पैरवी और गवाहों के सशक्त बयान के आधार पर यह फैसला आया.
मामला 28 अप्रैल 2022 का है, जब थाना कछवां क्षेत्र के गोधना गांव निवासी जीतलाल पाल पुत्र आत्माराम पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता आत्माराम पाल की कुछ लोगों ने लाठी-डंडे और फावड़े से हमला कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की और नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया.
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सच्चिदानंद तिवारी, विवेचक उप निरीक्षक राम स्वरूप वर्मा, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी वेद प्रकाश यादव, मुख्य आरक्षी हवलदार सिंह यादव, तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी निजाम अली द्वारा प्रभावी पैरवी की गई. सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर एएसजे-प्रथम संतोष कुमार गौतम की अदालत ने आरोपी राकेश पाल पुत्र बजरंगी पाल निवासी ग्राम गोधना थाना कछवां को धारा 302 एवं 323 भादवि के तहत दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास तथा 26,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
—————
(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा
You may also like
आगरा की ये हिंदू लड़की कश्मीर से लौटी` तो हिजाब वाली हो गई और 'गणेश भगवान को सूंड़ वाला देवता' बताने लगी फिर हुआ चौंकाऊ खुलासा..
क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर... नेटवर्थ सुनकर होथ उड़ जाएंगे, लियोनेल मेसी बहुत पीछे
कामुक मां की घिनौनी हरकतें: 'काश तुम 18` साल के होते' गर्दन पर किया Kiss कपड़े उतारे और…
भगवान विष्णु की आरती: गुरुवार को विशेष पूजा का महत्व
अगर सड़क पर दिखे ये 5 चीजें तो` भूलकर भी न करें पार वरना जीवन में आने लगती हैं परेशानियाँ