–बेसिक शिक्षा के चार अधिकारियों को आदेश का पालन करने या अवमानना कार्यवाही के लिए हाजिर होने का निर्देश
प्रयागराज, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर कमेटी गठित कर फैसला लेने के आदेश का पूरी तरह से पालन करने या 11 सितम्बर को हाजिर होने का बेसिक शिक्षा से सम्बंधित चार अधिकारियों को निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूली शिक्षा-प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल डायरेक्टर बेसिक शिक्षा, सुरेन्द्र कुमार तिवारी, सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड व दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उप्र को आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने या अगली तिथि पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था और कहा था कि कमेटी तीन माह में विचार कर निर्णय ले। इस आदेश की जानकारी दी गई किंतु अभी तक आदेश का पालन नहीं किया गया है। जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।
इससे पहले कोर्ट ने विपक्षियों से जानकारी मांगी थी। हलफनामा दाखिल कर एक माह का अतिरिक्त समय मांगा गया। जिस पर कोर्ट ने आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है और कहा है कि यदि पालन नहीं किया तो सभी हाजिर हो।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
आज का कुंभ राशिफल, 23 अगस्त 2025 : रचनात्मक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, व्यापार में बनेंगी नई योजनाएं
Weather Update: एमपी के 6 जिलों में बाढ़ का खतरा, अलर्ट मोड पर प्रशासन, जानिए कहां बिगड़ सकते हैं हालात
आज का मकर राशिफल, 23 अगस्त 2025 : उत्साह से रहेंगे भरपूर, मान-सम्मान में होगी वृद्धि
दूल्हे ने हनीमून पर दोस्तों को बुलाया, पत्नी हुई नाराज
छठ पूजा और दिवाली पर मुंबई से कैसे घर जाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग? ट्रेनों में सीटें हो गईं फुल