New Delhi, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग के मामले में करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर के कथित वसीयतनामे को फर्जी करार दिया है. करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से गुरुवार काे दिल्ली उच्च न्यायालय में ये दलील रखी गयी. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.
सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील महेश जेठमलानी ने संजय कपूर की संपत्तियों को तीसरे पक्ष को बेचने पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि संजय कपूर एक सफल बिजनेसमैन थे. उन्होंने कहा कि संजय कपूर जैसा पढ़ा-लिखा व्यक्ति ऐसा वसीयत नहीं बना सकता है. याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवें हिस्से का अधिकार दिया जाए. याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था. करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ की है, क्योंकि वह संजय कपूर की पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर की वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.
संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च, 2025 की बतायी जा रही है. इस वसीयत के मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी. उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा. वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को तब किया गया जब एक पारिवारिक बैठक थी.
संजय कपूर की मौत 12 जून को पोलो खेलने के दौरान विंडसर, ब्रिटेन में हो गई थी.
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
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